✅ योजना का नाम : भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना)
🎯 योजना का उद्देश्य :
अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
🎓 शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
🏢 योजना का क्रियान्वयन :
नोडल एजेन्सी – प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल।
सहायक आयुक्त / जिला संयोजक / शाखा प्रबंधक (आदिवासी वित्त एवं विकास निगम) एवं महाप्रबंधक (जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र) के माध्यम से संचालन।
📌 पात्रता :
आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो।
आयु 18 से 45 वर्ष के बीच।
किसी भी बैंक/संस्था का चूककर्ता (Defaulter) न हो।
पहले से किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
योजना केवल उद्योग / सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए मान्य।
💰 वित्तीय सहायता :
उद्योग विनिर्माण इकाई : ₹1 लाख से ₹50 लाख तक।
सेवा एवं रिटेल व्यापार : ₹1 लाख से ₹25 लाख तक।
ब्याज अनुदान – ऋण पर 5% (या वास्तविक, जो कम हो) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक (मोरेटोरियम अवधि सहित)।
शर्त – समय पर ऋण की अदायगी आवश्यक।
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