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मंगलवार, 26 अगस्त 2025

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना – मध्य प्रदेश


इस योजना के अंतर्गत उद्यम और सेवा क्षेत्र में युवाओं को ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।


🎯 उद्देश्य

  • प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।

  • युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाना।


✅ पात्रता

  1. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक।

  3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए।

  4. यदि आवेदक आयकरदाता है, तो पिछले 3 वर्षों का आयकर विवरण आवेदन के साथ जमा करना होगा।

  5. योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो –

    • किसी बैंक/वित्तीय संस्था में डिफाल्टर न हों

    • किसी अन्य केंद्र/राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ न ले चुके हों


💰 वित्तीय सहायता

  • विनिर्माण इकाई (Manufacturing Unit):
    ₹1,00,000 से लेकर ₹50,00,000 तक ऋण।

  • सेवा क्षेत्र (Service Sector):
    ₹1,00,000 से लेकर ₹25,00,000 तक ऋण।


🏦 ब्याज अनुदान व अन्य लाभ

  • ऋण पर 7 वर्षों तक 3% ब्याज अनुदान

  • गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरटोरियम अवधि सहित)।

  • जिस अवधि में खाता NPA रहेगा, उस अवधि में ब्याज अनुदान नहीं मिलेगा।

  • ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति वार्षिक अवधि पर की जाएगी।


🛠️ कार्यान्वयन

इस योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME Department), मध्य प्रदेश द्वारा किया जाएगा।


📌 विशेष बातें

  • योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम स्थापित करने वाले नागरिकों को दिया जाएगा।

  • सभी वर्गों (GEN, OBC, SC/ST) के आवेदकों के लिए प्रावधान समान होंगे।


👉 इस योजना से मध्यप्रदेश के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।