इस योजना के अंतर्गत उद्यम और सेवा क्षेत्र में युवाओं को ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
🎯 उद्देश्य
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प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
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युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाना।
✅ पात्रता
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आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक।
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आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए।
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यदि आवेदक आयकरदाता है, तो पिछले 3 वर्षों का आयकर विवरण आवेदन के साथ जमा करना होगा।
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योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो –
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किसी बैंक/वित्तीय संस्था में डिफाल्टर न हों।
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किसी अन्य केंद्र/राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ न ले चुके हों।
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💰 वित्तीय सहायता
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विनिर्माण इकाई (Manufacturing Unit):
₹1,00,000 से लेकर ₹50,00,000 तक ऋण। -
सेवा क्षेत्र (Service Sector):
₹1,00,000 से लेकर ₹25,00,000 तक ऋण।
🏦 ब्याज अनुदान व अन्य लाभ
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ऋण पर 7 वर्षों तक 3% ब्याज अनुदान।
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गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरटोरियम अवधि सहित)।
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जिस अवधि में खाता NPA रहेगा, उस अवधि में ब्याज अनुदान नहीं मिलेगा।
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ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति वार्षिक अवधि पर की जाएगी।
🛠️ कार्यान्वयन
इस योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME Department), मध्य प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
📌 विशेष बातें
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योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम स्थापित करने वाले नागरिकों को दिया जाएगा।
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सभी वर्गों (GEN, OBC, SC/ST) के आवेदकों के लिए प्रावधान समान होंगे।
👉 इस योजना से मध्यप्रदेश के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।