✅ योजना का नाम : टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना)
🎯 योजना का उद्देश्य :
अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
🏢 योजना का क्रियान्वयन :
नोडल एजेन्सी – प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल।
सहायक आयुक्त / जिला संयोजक / शाखा प्रबंधक (आदिवासी वित्त एवं विकास निगम) एवं महाप्रबंधक (जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र) के माध्यम से संचालन।
📌 पात्रता :
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आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो।
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आयु 18 से 55 वर्ष के बीच।
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किसी भी बैंक/संस्था का चूककर्ता (Defaulter) न हो।
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पहले से किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
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योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
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उद्यम मध्यप्रदेश की सीमा के अंदर स्थापित होना चाहिए।
💰 वित्तीय सहायता :
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स्वरोजगार हेतु ₹10,000 से ₹1,00,000 तक की परियोजनाएँ।
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ब्याज अनुदान – ऋण पर 7% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान (अधिकतम 5 वर्ष तक, मोरेटोरियम अवधि सहित)।
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शर्त – ऋण की किस्त समय पर जमा करना अनिवार्य।
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